Ncr Today. Khabariya. New Delhi। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को “2 पत्ती” चुनाव चिह्न रिश्वत कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संविधान में व्यक्तिगत आजादी सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है। ऐसे में अदालतें एक ओर आजादी की बात करें और दूसरी ओर सिर्फ विशेष कानूनों या आर्थिक अपराधों का हवाला देकर किसी आरोपी की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से सीमित करें, यह सही नहीं है।
अदालत ने यह भी माना कि मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है और इसके लिए पीएमएलए जैसा विशेष कानून बनाया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह कानून राज्य के लिए ऐसा हथियार नहीं बन सकता, जिसके आधार पर किसी आरोपी की आजादी को लंबे समय तक दबाकर रखा जाए।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कुल 31 मामले दर्ज होने के बावजूद इस केस में उनके जमानत के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि वह इस मामले में पहले ही इतनी अवधि जेल में बिता चुके हैं, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत संभावित सजा की आधी अवधि से अधिक है। इसी आधार पर अदालत ने कहा कि उन्हें जमानत मिलना न्यायसंगत है।
कोर्ट ने दोहराया कि अपराध भले ही गंभीर हो, लेकिन कानून का इस्तेमाल किसी की आजादी को बेवजह लंबे समय तक रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दी गई है।
फिलहाल सुकेश चंद्रशेखर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वे दूसरे मामले में अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ कुल 31 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 26 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *