NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोई दोषी व्यक्ति सजा की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद भी जेल में बंद है और किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को रिहा करने का आदेश देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि यादव ने इस साल मार्च में बिना किसी छूट के 20 साल की सजा पूरी कर ली है।
पीठ ने इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को निर्देश दिया कि वे यह पता करें कि कोई दोषी व्यक्ति सजा की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक जेल में बंद तो नहीं है। यदि कोई दोषी व्यक्ति किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है और निर्धारित अवधि से अधिक समय तक जेल में बंद हैं तो जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे शीघ्र रिहा किया जाए। पीठ ने कहा कि न्यायालय के इस आदेश को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भेजा जाए ताकि इससे राज्यों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों अवगत कराया जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *