NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ याचिका पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख निर्धारित की है।
दिल्ली हाईकोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को रेप केस में मिली जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है। केंद्रीय एजेंसी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिस पर 27 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी।
कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने पर कड़ा विरोध हुआ था। हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत देने के साथ उसकी उम्रकैद की सजा पर भी रोक लगाई थी। रेप पीड़िता और उसके परिवार के अलावा कई राजनीतिक दलों ने जमानत के विरोध में विरोध प्रदर्शन किए थे। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कुलदीप सेंगर की जमानत को रद्द किया।
वहीं, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका को खारिज किया। कुलदीप सिंह सेंगर इस मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं दी जा सकती है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील पर शीघ्रता से फैसला किया जाता है तो यह सेंगर के हित में होगा।
हाईकोर्ट के अनुसार, कुलदीप सिंह सेंगर 10 साल की कुल सजा में से करीब 7.5 साल हिरासत में बिता चुका है। उसकी अपील पर अंतिम निर्णय नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में अपील के निपटारे में हुई देरी के लिए आंशिक रूप से स्वयं कुलदीप सिंह सेंगर जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने समय-समय पर कई याचिकाएं दायर कीं।

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